आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले है की Uplims क्या है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों को वित्तीय और आवश्यक सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों के लिए एक श्रमिक कार्ड बनाती है जो केंद्र सरकार के ई-मजदूर कार्ड के समान होता है।
श्रमिक उत्तर प्रदेश द्वारा जारी एलएमआईएस (श्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली कई सुविधाओं/योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही सरकार द्वारा UPBOCW Renewal की सुविधा भी पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई है।
क्या है UPBOCW योजना ?
Labour management information system (LMIS) उत्तर प्रदेश (UP) सरकार राज्य के श्रमिकों और मजदूरों के लिए एलएमआईएस पोर्टल के माध्यम से श्रमिक कार्ड बना रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ई-लेबर कार्ड योजना के तहत ही राज्य सरकार ने इस Uplims पोर्टल की शुरुआत की है। भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 80 – 85 लाख लोग वर्तमान में किसी न किसी असंगठित या निजी क्षेत्र में मजदूर और मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं।
श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी, काम के अनिश्चित घंटे, आकस्मिक दुर्घटनाएं आदि, राज्य सरकार ने एक व्यापक राज्य स्तरीय केंद्रीय कानून की कमी महसूस की। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 1996 में UPBOCW (रोजगार और सेवा शर्तें अधिनियम) की स्थापना की। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करना और जनता को लाभ प्रदान करना है। श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं/सुविधाएं। यहां नीचे हम आपको UPBOCW बोर्ड द्वारा मजदूरों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों के बारे में बता रहे हैं –
- दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों को तत्काल हर संभव सहायता प्रदान करना।
- श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी उपायों एवं सुविधाओं में सुधार करना।
- राज्य के हितग्राही श्रमिकों का सामूहिक बीमा कराना एवं बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान करना।
- यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसे मासिक पेंशन देना।
- श्रमिकों के बीमार पड़ने की स्थिति में समय पर चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- यदि श्रमिक महिला है तो महिला के प्रसव होने की स्थिति में आवश्यक चिकित्सा सुविधा एवं योजना से संबंधित लाभ का भुगतान करना।
- यदि कोई मजदूर अपने घर के निर्माण के लिए बैंक से ऋण और ऋण स्वीकृत करवाता है।
1 | पोर्टल का नाम | Uplims |
2 | राज्य | उत्तर प्रदेश |
3 | विभाग | उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग |
6 | लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक और प्राइवेट सेक्टर
में कार्य करने वाले कामगार मजदूर |
7 | आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
8 | BOCW की आधिकारिक वेबसाईट | यहाँ क्लिक करें |
9 | LMIS की ऑफिसियल वेबसाईट | यहाँ क्लिक करें |
10 | BOCW पोर्टल की शुरुआत | जनवरी 2015 |
11 | LMIS पोर्टल की शुरुआत | जून 2014 |
12 | BOCW का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-5412 |
13 | UPBOCW कार्यालय फोन नंबर | 0522-2723921 |
14 | कार्यालय का पता | 2 तल, ए एंड डी ब्लॉक, किसान मंडी
भवन, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ- 226010 (उत्तर प्रदेश), इंडिया |
15 | UPBOCW का व्हाट्सप्प नंबर | +91-9140876115 |
16 | पोर्टल का उद्देशय | उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य करने वाले कामगार मजदूरों का लेबर कार्ड बनाना और सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना |
17 | ऑफिसियल E – मेल ID | [email protected] |
UPBOCW के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली राज्य सरकार की अन्य योजनाएं
UPBOCW का पूर्ण रूप उत्तर प्रदेश भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड है जिसे श्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (LMIS) के रूप में भी जाना जाता है। राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी प्रकार की श्रमिक श्रेणी की योजनाएँ इस पोर्टल में उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार है।
1. मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
योजना की पात्रता
- प्रसूति, बाल एवं बाल सहायता योजना एक श्रमिक महिला के दो प्रसव तक ही मान्य है।
- प्रसूति, बालिका एवं बालिका सहायता योजनान्तर्गत श्रमिक महिला के बालिका के रूप में प्रथम एवं द्वितीय संतान होने पर भी योजना का लाभ दिया जायेगा।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबंदी से संबंधित प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक और आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
योजना का लाभ :
- प्रसूति, बाल एवं बालिका सहायता योजना के अंतर्गत जिस श्रमिक महिला का पति पुरुष श्रमिक हो उसे राज्य सरकार द्वारा महिला श्रमिक के बच्चे होने पर ₹6000/- की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
- महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव के मामले में 3 माह के लिए चिकित्सा बोनस के रूप में ₹1000/- का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।
- श्रमिक महिला की पहली संतान पुत्र होने पर महिला श्रमिक को ₹20,000/- एवं पुत्री होने पर ₹25,000/- राज्य सरकार द्वारा देय होगा।
2. संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
योजना की पात्रता :
- इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के 25 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा एक से उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- कार्यकर्ता राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- छात्रवृत्ति योजना श्रमिक के केवल दो बच्चों के लिए ही मान्य होगी।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- पॉलिटेक्निक/आईटीआई/इंजीनियरिंग कॉलेजों/मेडिकल कोर्सेज/मैनेजमेंट कॉलेजों में प्रवेश के लिए जमा की गई फीस की रसीद की फोटोकॉपी।
- आवेदक श्रमिक के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
योजना का लाभ :
- 10वीं और 12वीं पास करने वाली छात्राओं को साइकिल दी जाएगी।
- श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ₹ 150/- प्रति माह, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक ₹ 200/- प्रति माह, कक्षा 11 और कक्षा 12 से ₹ 250/- प्रति माह राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा .
- उच्च शिक्षा में स्नातक के लिए ₹ 1,000/-, स्नातकोत्तर के लिए ₹ 2,000/- और इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹ 8,000/- प्रति माह और अनुसंधान और आगे की शिक्षा के लिए ₹ 12,000/- प्रति माह।
3. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
योजना की पात्रता :
- वे सभी छात्र जो कक्षा 5 से कक्षा 9 तक 55% या उससे अधिक / कक्षा 10 से कक्षा 12 तक 50% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- यदि छात्र 60% या अधिक अंकों के साथ किसी भी आईटीआई / स्नातक / या किसी अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होता है तो उसे इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- बैंक खाते का विवरण
- अंकतालिका की छायाप्रति
- यदि किसी तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो जमा शुल्क की रसीद की छायाप्रति
योजना का लाभ:
- संबंधित कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- योजना से कक्षा 6 से छात्र को शासन की तरफ से निर्धारित छात्रवृत्ति दी जाएगी।
4. आवासीय विद्यालय योजना
योजना की पात्रता:
- योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष तक हो तो वे राज्य के आवासीय विद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- योजना में पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटोकापी
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र की फोटोकापी
योजना का लाभ:
- जिन श्रमिक बच्चों की आयु 06 से 14 वर्ष के बीच हो उन्हें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क आवासीय शिक्षा।
5. कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
योजना की पात्रता:
- यदि पंजीकृत कार्यकर्ता स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उसकी आयु 18-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- योजना में पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटोकापी
- जिस प्रशिक्षण कोर्स में एडमिशन लिया है उसके आवेदन पत्र की फोटोकापी ।
योजना का लाभ:
- श्रमिकों को उप्र राज्य सरकार की ओर से कौशल विकास मिशन द्वारा नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण के दौरान मजदूर को न्यूनतम मजदूरी की राशि भी मिलेगी।
6. सौर उर्जा सहायता योजना
योजना की पात्रता:
- योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय में पढ़ने वाले श्रमिकों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा सोलर पैनल स्थापित किये जायेंगे।
- योजना में एक परिवार एक बार ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।\
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज :
- योजना में पंजीकृत होने का प्रमाण
- योजना में जमा होने वाले अंशदान ₹250/- का प्रमाण
- परिवार के पास बिजली का कनेक्शन नहीं होने का प्रमाण
योजना का लाभ:
- योजनान्तर्गत श्रमिक के आवास पर 02 एलईडी बल्ब, 01 डीसी टेबल फैन, 01 सोलर पैनल, चार्जिंग कंट्रोलर, 01 मोबाइल चार्जर लगाया जायेगा।
- स्थापित उपकरणों की 5 वर्ष की गारंटी होगी।
7. कन्या विवाह अनुदान योजना :-
योजना की पात्रता:
- पंजीकृत आवेदकों को 100 दिनों के लिए श्रम के रूप में काम करना चाहिए
- योजना में लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज:
- विवाह का प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की छाया प्रति
- जन्म प्रमाण पत्र
- जमा अंशदान का प्रमाण
योजना का लाभ:
- विवाह करने वाले जोड़े का विवाह अपनी ही जाति में होने पर सरकार द्वारा श्रमिक परिवार को ₹ 55,000/- दिया जाएगा।
- यदि विवाहित जोड़ा अंतर्जातीय विवाह करता है तो मजदूरों को राज्य सरकार की ओर से ₹61000/- की राशि दी जाएगी।
8. आवास सहायता योजना :-
योजना की पात्रता:
- श्रमिक परिवार के पास अपना घर नहीं होना चाहिए और उसके पास घर के लिए पर्याप्त जमीन होनी चाहिए।
- आवेदक कार्यकर्ता अपने पूरे जीवन में एक बार ही योजना का लाभ ले सकता है।
योजना संबंधी आवश्यक दस्तावेज:
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आवेदन फॉर्म की तीन फोटोकापी\
योजना क लाभ:
- राज्य सरकार लाभार्थी मजदूर को नया घर खरीदने या बनाने के लिए ₹1,00,000/- देगी।
- यदि लाभार्थी मकान की मरम्मत कराना चाहता है तो उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिक को ₹15000/- अनुदान के रूप में देगी।
- एक कार्यकर्ता उपरोक्त दो विकल्पों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है।
9. शौचालय सहायता योजना
योजना की पात्रता:
- आवेदक मजदूर के घर में पहले से ही शौचालय की सुविधा नहीं होनी चाहिए।
- कार्यकर्ता का किसी भी देश के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में सीबीएस शाखा में बैंक खाता होना चाहिए।
- एक परिवार में एक ही शौचालय बन सकता है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- पंजीकृत होने का प्रमाण
योजना का लाभ :
- योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही को शौचालय निर्माण हेतु ₹12000/- दो किश्तों में राज्य सरकार देगी।
- किश्तों का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा।
10. चिकित्सा सुविधा योजना
योजना की पात्रता :
- आवेदक मजदूर निर्माण श्रमिक के रूप में बोर्ड पंजीकृत किया हुआ होना चाहिए ।
- अंशदान जमा किया हुआ होना चाहिए ।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- पंजीकरण पत्र की फोटोकापी
- बैंक पास बुक की फोटोकापी
- आधार कार्ड
योना का लाभ :
- योजनान्तर्गत विवाहित श्रमिक परिवार को एक वर्ष तक रू0 3000/- प्रदान किया जायेगा।
- अविवाहित श्रमिक परिवार को एक वर्ष के लिए ₹2,000/- दिया जाएगा।
11. आपदा राहत सहायता योजना :
योजना की पात्रता :
- कोविड -19 बीमारी के चलते बोर्ड के पोर्टल में पंजीकृत श्रमिक ।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- बैंक खाता
- आधार कार्ड
योजना का लाभ :
सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में ₹1,000/- वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रिमासिक जमा किया जाएगा।
12. महात्मा गाँधी पेन्शन योजना:-
योजना की पात्रता :
- आवेदक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- आवेदक श्रमिक राज्य या केंद्र की किसी भी पेंशन योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- आधार कार्ड
योजना का लाभ :
- योजना के लाभार्थी को ₹1,000/- प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- लाभार्थी की मृत्यु होने की दशा में लाभार्थी की पत्नी को पेंशन दी जायेगी।
- पेंशन में हर साल ₹ 50/- की बढ़ोतरी की जाएगी।
13. अन्त्येष्टि सहायता योजना
योजना की पात्रता:
- श्रमिक बोर्ड पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और अंशदान मृत्यु की तिथि से प्रभावी।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
- पंजीकरण प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता प्रमाण पत्र
- अंशदान जमा करने का प्रमाण
योजना का लाभ:
- योजना के अंतर्गत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को राज्य सरकार की तरफ से ₹25,000/-दिए जाएंगे ।
क्या है UPLMIS पोर्टल ?
UPLMIS, जिसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश श्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली है, उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के तहत स्थापित बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एक ऑनलाइन सरकारी वेब पोर्टल है। श्रमिक को पोर्टल पर अपना श्रमिक कार्ड बनवाने, नवीनीकरण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है। यहां हमने आपको उन श्रमिकों की सूची दी है जो UPLMIS में पंजीकृत होने के पात्र हैं।
- वेल्डिंग का काम करने वाले कामगार/मजदूर
- बढ़ई या लकड़ी का काम करने वाले मजदूर
- कुआं खोदने वाले
- रोड रोलर चलने वाले या सड़क का काम करने वाले
- ईंट भट्टों पर काम करने वाले
- चुना, पुताई आदि का काम करने वाले
- बांध, पुल का काम करने वाले
- इलेक्ट्रिशन/इलेक्ट्रिक का काम करने वाले
- सुरंग निर्माण का कार्य करने वाले
- टाइल्स का कार्य करने वाले
- मार्बल या पत्थर तोड़ने का काम करने वाले
- चट्टान का काम करने वाले
- छप्पर या छत का कार्य करने वाले
- राजमिस्त्री का कम करने वाले
- पलंबर का काम करने वाले
- चौकीदार व सिक्योरिटी का काम करने वाले
- सीमेंट, ईंट ढोने का काम करने वाले
- खिड़की, ग्रिल, दरवाजों आदि का काम करने वाले
- लोहार या लोहे का काम करने वाल
- किचन का काम करने वाले
UPLMIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज़ दो फोटोग्राफ
- स्व-घोषित प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की फोटोकापी
- बैंक पास बुक की फोटोकापी
यूपीएलएमआईएस श्रमिक रजिस्ट्रेशन की स्थिति ऐसे चेक करें
आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से सरकार ने सभी श्रमिकों को अपने आवेदनों की स्थिति देखने की सुविधा भी प्रदान की है। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए इन चरणोंको फॉलो करे।
- सबसे पहले upbocw योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। में।
- होमपेज पर आपको श्रमिक पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए यहां क्लिक करें का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको नामांकन की स्थिति जानने के लिए तीन विकल्प दिखाई देंगे- आधार कार्ड, आवेदन संख्या और पंजीकरण संख्या। उचित विकल्प चुनें।
- इसके बाद नंबर डालके कैप्चा कोड भरें।
- अब आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति शो होने लगेगी। इस प्रकार आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आज हमने आपको इस आर्टिकल में बताया की uplims क्या होता है, UPBOCW के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली राज्य सरकार की अन्य योजनाएं क्या है, यूपीएलएमआईएस श्रमिक रजिस्ट्रेशन की स्थिति कैसे चेक करें, हमने उम्मीद है आपको आपकी जानकारी मिल गयी होगी।